उत्तर प्रदेश के बहुत निवासी को निष्क्रांत सम्पत्ति चाहिए होती है इसीलिए उन्हें हमेशा UP Bhulekh nishkrant sampatti की जानकारी चाहिए होती है , यह सब के लिए अब उन लोगो को कही जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी जानकारी भुलेख पोर्टल से निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार, निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी को अब ऑनलाइन यूपी भूलेख पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
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Toggleक्या आप उत्तरप्रदेश में जो निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी ऑनलाइन देखना चाहते है तो आप भी यूपी भूलेख पोर्टल पर जानकारी ऑनलाइन देख सकते है तो आप हमारे इस लेख को पढकर आप आसानी से निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी ऑनलाइन देख पायेंगे।
UP Bhulekh nishkrant sampatti Overview
पोर्टल का नाम | UP Bhulekh nishkrant sampatti |
विभाग का नाम | भूमि अभिलेख अनुरक्षण विभाग |
जानकारी | इस पोर्टल के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी । |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिक / भूमि मालिक |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbhulekh.gov.in/ |
UP Bhulekh निष्क्रांत सम्पत्ति देखने की प्रक्रिया
यदि आप भी निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी देखना चाहते है तो आपको नीचे दी गई सूचनाओ का पालण करके आप आसानी से निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी देख सकते है-
- यदि आप निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी देखने के लिये सबसे पहले आपको UP Bhulekh के अधिकृत पोर्टल upbhulekh.gov.in पर जाना है।
- अधिकृत पोर्टल पर के होम पेज पर आपको कई सर्विसेस दिखाई देगा आपको उसमे से “निष्क्रांत सम्पत्ति ” बिकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा जिसमे आपको अपना जनपद, तहसील और ग्राम का नाम चुनना होगा ।
- इसके बाद आपके चुनी गयी जगह की सभी निष्क्रांत सम्पतिओ की जानकारी यानि की विवरण आपके सामने आ जायेगा।
UP Bhulekh nishkrant sampatti FAQs
Q . निष्क्रांत सम्पत्ति के लिए कितना समय लगता है?
उत्तर :- निष्क्रांत सम्पत्ति के लिए समय कानूनी प्रक्रिया और विवाद की जांच के आधार पर भिन्न होता है।
Q .निष्क्रांत सम्पत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?
उत्तर :- निष्क्रांत सम्पत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया जिला न्यायालय या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है।
Q .निष्क्रांत सम्पत्ति का स्वामित्व किसे होता है?
उत्तर :- निष्क्रांत सम्पत्ति का स्वामित्व मृतक के वंशजों को होता है, जैसे की उनके विधवा/विधुर पति/पत्नी या संबंधित परिवार के सदस्यों को।